गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 वर्ष कारावास व 5लाख का अर्थदंड ,अफजाल अंसारी को 4 साल कारावास और 1 लाख का अर्थदंड की सजा मिली। रिपोर्ट प्रदीप कुमार पाण्डेय।





गाजीपुर। गैंगेस्टर के मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी को आज शनिवार 29 अप्रैल को एम पी ,एम एल ए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया ।इसके अंतर्गत विद्वान न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी को दोषी पाया। इसके अंतर्गत 10 वर्ष की कारावास और 5 लाख का अर्थदंड लगाया। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 वर्ष की कारावास व ₹1 लाख का जुर्माना लगाया ।यह फैसला अंसारी बंधुओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में शामिल है। इसमें नंदकिशोर रूंगटा  के अपहरण और हत्या का भी केस साथ में शामिल है ।बताते चलें कि 29 नवंबर 2005 को भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के साथ सात लोगों की आधुनिक हथियारों से हत्या की गई थी। सांसद अफजाल अंसारी को सजा होने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी ।फैसला के संदर्भ में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह तैयार था। पीएसी व सीआरपीएफ की भी तैनाती थी। एसपी कार्यालय से लेकर अदालत तक का मार्ग पूर्ण रूप से पुलिस छावनी में बदल गया था। नागरिक भी फैसला सुनाए जाने तक खड़े रहे।

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