*डाक पार्सल वाहन से पुलिस ने किया भारी मात्रा में शराब बरामद।**पुलिस को मिली बहुत बड़ी सफलता।*


प्रदीप पांडेय  जन धमाका टाइम्स गाजीपुर


गाजीपुर। जनपद के थाना कोतवाली मुहम्मदाबाद अंतर्गत पुलिस ने डाक पार्सल वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। थाना कोतवाली पुलिस की यह बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। 

पुलिस अधीक्षक ईराज रजा के आदेश अनुसार अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी व क्षेत्रा अधिकारी शेखर सेंगर के कुशल निर्देशन में 21 सितंबर 24 को उप निरीक्षक रामाश्रय यादव अपने हमराहियों कांस्टेबल विकास पांडे, अतुल कुमार सिंह, विकास मौर्य के साथ मुकदमा अपराध संख्या 274 / 2024 धारा 281, 106 (1)  324(1) बी एन एस 2023 के विवेचना क्रम में घटनास्थल निरीक्षण एवं वाहन बरामदगी  की प्रत्याशा में घटना स्थल ग्राम तिवारीपुर में मौजूद थे। तभी गोपनीय सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रश्नगत अपराध से संबंधित वाहन को चालक द्वारा ग्राम हरीबल्लमपुर में छुपा कर रखा गया था ,जिसे चालक द्वारा ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पर सहकर्मीयों सहित तत्काल ग्राम हरीबल्लमपुर पहुंचकर संबंधित पिक वाहन जिसके अगले एवं पिछले भाग पर डाक पार्सल लिखा हुआ तथा पंजीयन प्लेट संख्या बीआर 44 जी 1926 लगा हुआ है तथा सामने का शीशा क्षतिग्रस्त है, इंजन नंबर और चेचिस नंबर  नहीं को चालक सहित जिसने अपना नाम विश्वजीत उर्फ विशु  पुत्र विद्या राय उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम शाहपुर ,थाना संम्पत चक जनपद पटना( बिहार) बताया। उक्त वाहन के विषय में मुकदमा अपराध संख्या 274 / 2024 धारा 281, 106(1), 324(1) बी एन एस 2023 का अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत है ।दोपहर लगभग 2 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो चालक  विश्वजीत उपरोक्त द्वारा प्रश्नगत  दुर्घटना अपराध को स्वीकार किया गया। किंतु अपेक्षा किए जाने पर वाहन के स्वामित्व से संबंधित पंजीयन प्रपत्र एवं स्वयं के चालान की अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया ।ई चालान एप पर प्रश्नगत वाहन का स्वामी का नाम पंकज कुमार पुत्र मुन्ना सिंह निवासी अकबरपुर जलहरा थाना राजपुर जिला बक्सर बिहार तथा वाहन का इंजन नंबर और चेचिस नंबर प्रदर्शित है। जबकि वहां पर भौतिक रूप से इंजन नंबर परिलक्षित  हुआ ,जो ई-चालान एप में अंकित इंजन नंबर से अलग है । वाहन पर डाक पार्सल लिखे होने को दृष्टिगत पार्सल से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा किए जाने पर उक्त चालक द्वारा बताया गया कि वाहन के केबिन में अवैध शराब रखा हुआ है। चालक के इस कथन पर वाहन के केबिन में लगे ताले को खुलवाकर देखा गया तो केविन के अंदर समानांतर रूप से एक गोपनीय अतिरिक्त केबिन बनवाया गया है। जिसमें आठ पी एम स्पेशल ब्लैडेट का स्कॉच एंड इंडियन ग्रीन व्हिस्की 180 एम एल की 96 पाउच, खुली हुई तथा 62 अदद प्लास्टिक सीसी खुली हुई एवं 40 अदद टेट्रा पैकेट कुल 2078 पाउच सीसी की कुल मात्रा 374.4 लीटर जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य की में बिक्री हेतु  लाल मोहर लगी हुई है तथा डिस्टिल्ड ब्रांडेड और वोटल्ड बाई रेडीको खेतान लिमिटेड बरेली रोड रामपुर 244 9001 यूपी लिखा हुआ बरामद हुआ। उक्त प्रकार से वाहन में शराब रखकर परिवहन करने के संबंध में चालक विश्वजीत द्वारा कोई विधि प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में  उपरोक्तानुसार कारण बताकर अतिरिक्त से अपराध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अवैध शराब को वाहन व चालक सहित पुलिस अभिरक्षा में लेकर फॉर्म बरामदगी  तैयार करते हुए नमूने के रूप में 8:00 पीएम का 03 पाउच तथा डार्क ब्लू का 03 पाउच को अलग करके सील मोहर किया गया तथा थाना मोहम्मदाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 276 / 2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम वह 318(4),336(2), 336(3), 341 (2 ),बी एन एस 2023 पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त के जेल भेज दिया गया।

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