जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर उपजिलाधिकारी जलेसर विपिन कुमार ने पराली जलाने पर 2500/2500 रू का दो स्थानों पर जुर्माना लगाया.





पी एस राजपूत जन धमाका टाइम्स एटा

जैसा कि बताया गया कि शासन द्वारा निर्धारित धान को काटने व पराली को कैसे नष्ट करना है. कृषि विभाग द्वारा मानक तय किये गए है. जिसके बाद भी जलेसर तहसील के अंतर्गत गाटा संख्या 648 में SDM जलेसर द्वारा निरिक्षण किया गया तो दो स्थानों पर पराली को जलाया गया था.

जिसमे किसान रोहतास कुमार व मनोज कुमार पुत्र सूरज पाल निवासी जिनावली के खेतो में पराली जलाई पाई गई।

SDM द्वारा स्थलीय जाँच के दौरान ही दोनों कास्तकारों से बसूली की धनराशि शासनादेश के अनुसार बसूल लिया गया है।

*पी एस राजपूत*

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