माननीय उच्च न्यायालय ने पी आई यल रिट पर सुनवाई के दौरान डी यम से माँगा हालफनामा।
माननीय उच्च न्यायलय ने क्या नाली खाते की जमीन पर सड़क बनाया जा सकता है।
जौनपुर। रामपुर के ग्राम सभा मई में नाली खाते की जमीन पर अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जौनपुर के द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा था जिसकी शिकायत समाज सेवक अतुल दुबे ऊर्फ राहुल दुबे ने जिलाधिकारी जौनपुर व उपजिलाधिकारी मड़ियाहूँ को लिखित शिकायत किये लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे जिस पर समाज सेवक ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद में जनहित याचिका दाखिल कर नाली पर बन रहें सड़क को रोकवा दिया माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.05.2025 में एक दम स्पष्ट कहा की जिलाधिकारी जौनपुर को हलफनामा पर अपना रुख बताना चाहिए कि क्या सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि जैसे की नाली खाते में दर्ज है इसके बावजूद गांव के मूल निवासियों द्वारा सड़क उपयोग में परिवर्तन के अधीन किया जा सकता है और राजस्व अधिकारियों द्वारा इसे स्वीकार किया जा सकता है जैसा की जिलाधिकारी जौनपुर और उपजिलाधिकारी मड़ियाहूँ ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित किया है जिलाधिकारी जौनपुर का हलफनामा इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि पर निजी तौर पर किए गए इस तरह के अतिक्रमण से कैसे निपटा जाना चाहिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का कड़ा रुख देखते हुए जिलाधिकारी जौनपुर ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जौनपुर को तत्काल आदेश देकर नाली खाते पर बने सड़क को उखड़वा दिया
Comments
Post a Comment