*इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,बिना धर्म परिवर्तन भी अंतरधार्मिक जोड़े कर सकते हैं शादी*
प्रयागराज।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि कानून विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतरधार्मिक जोड़ों को धर्म परिवर्तन के बिना शादी करने का अधिकार देता है।कोर्ट ने कहा है कि जो अंतरधार्मिक जोड़े विवाह के लिए अपना धर्म नहीं बदलना चाहते, वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह का रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने धमकियों का सामना कर रहे एक अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़े को सुरक्षा भी प्रदान की है। *कोर्ट ने खारिज किया राज्य का तर्क* दरअसल राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया था और कहा था कि संबंधित व्यक्ति पहले ही एक समझौते के अनुसार शादी कर चुके हैं। इस तरह के विवाह को कानून में मान्यता नहीं दी जाती है और इसी कारण उन्हें कोई सुरक्षा भी नहीं दी जा सकती है। हालांकि, न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने इस तर्क को खारिज कर दिया। *याचिकाकर्ता धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं* मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने तर्क दिया कि समझौते के माध्यम से विवाह कानून में अमान्य तो है, लेकिन ये पक्षों को बिना धर्म परिवर्तन किए विशेष विवाह...